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गोरखपुर : चुनाव परिणाम घोषित होखला के बाद सभ प्रत्यावेदन स्वतः ही निष्प्रभावी होई, चुनाव परिणाम के चुनौती देबे ख़ातिर न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कइल जा सकेला।


गोरखपुर : चुनाव परिणाम घोषित होखला के बाद सभ प्रत्यावेदन स्वतः ही निष्प्रभावी होई, चुनाव परिणाम के चुनौती देबे ख़ातिर न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कइल जा सकेला।

गोरखपुर : त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत अउरी सदस्य क्षेत्र पंचायत अउरी जिला पंचायत के चुनाव सम्पन्न हो गईल बा अउरी एकर चुनाव परिणाम भी घोषित हो गईल बा। जबकि बहुत  लोग कार्यालय में इ आशय से आवत ता लो कि जवना  चुनाव  में उ असफल रहल बाड़े चुनाव या त पुर्नमतदान करावल जाए  या फेरू  से मतपत्र के गिनती करावल जाई चाहे चुनाव निरस्त कइल  जाए।

  जिला निर्वाचन अधिकारी  इ जानकारी देत बतवले  कि एह संबंध में आयोग द्वारा ग स्पष्ट कइल गइल बा कि उर्पयुक्त चुनाव में रिटर्निंग आफिसर द्वारा जैसही  चुनाव परिणाम घोषित होई ,राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाई मतलब चुनाव परिणाम घोषित होखला के बाद आयोग के ओहमे हस्तक्षेप करे के अधिकार ना रही। चुनाव परिणाम घोषित होखला के बाद सक्ष्म न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कइल जा सकत बा।

  ग्राम पंचायत के सदस्य आ प्रधान पदन के चुनाव के विरूद्ध संबंधित एसडीएम के न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कइल जा सकल जाला अउरी क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत चुनाव के विरूद्ध जिला जज के न्यायालय में चुनाव याचिका दायर हो सकेला।एही से उर्पयुक्त पंचायतन के घोषित चुनाव परिणाम के विरूद्ध आयोग/जिला निर्वाचन कार्यालय में आवे/प्रत्यावेदन देवे के आवश्यकता ना बा।बल्कि यदि चुनाव परिणाम के चुनौती देवे के बा त सक्षम न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करके चुनौती दीहल जा सकेला। अतः चुनाव परिणाम घोषित होखला के बाद अइसन सभ प्रत्यावेदन स्वतः ही निष्प्रभावी होई।

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