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बिहार में लॉकडाउन बढ़ल 8 जून तक, जानी पूरा नियम अउरी कथी में मिलल छूट।👇


बिहार में लॉकडाउन बढ़ल 8 जून तक, जानी पूरा नियम अउरी कथी में मिलल छूट।👇

बिहार में पांच मई से लागू लॉकडाउन के 8 जून तक ख़ातिर बढ़ा दिहल गईल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ट्वीट कई सोमार के एकर जानकारी दीहनी। लॉकडाउन के बाद से निरंतर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामला घटल बा। ओहिजे मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बतावले कि राज्य में 2 जून से सभ तरह के दुकान एके दिन बीच कई सुबह 6 से 2 बजे दिन तक खुली। कौन से समूह के दुकान कवना दिन खुली ई संबंधित जिलाधिकारी तय करिहे।

मुख्य सचिव महोदय जानकारी देत बतावनी कि खाद्यान सामग्री राशन, फल और सब्जी आदि दुकान प्रतिदिन सुबह 6 से 2 बजे तक खुली। शहरी अउरी ग्रामीण क्षेत्रन ख़ातिर अब एकही समय निर्धारित कईल गईल बा। सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अब शाम चार बजे तक खुल सकी। निजी दफ्तर बंद रही।


8 जून तक जारी रहेंगी ई पाबंदि👇

सभ प्राइवेट ऑफिस बंद रही। सिर्फ जरूरी सेवा से संबंधित कार्यालय के ही खोले के अनुमति रही।

अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित रही।

आवश्यक सेवा के छोड़ अन्य वाहनन के परिचालन भी बंद रही।

नियम के उल्लंघन कइला पर गाड़िन पर लागी जुर्माना।

सभी शिक्षण संस्थान बंद रहीहे स, कॉलेज में परीक्षा ना होई।

सभ धार्मिक स्थल आमजन ख़ातिर बंद रखेके निर्णय।

मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनन पर रोक।

सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद।


एह एक्टिविटी के मिली छूट👇

अस्पताल अउरी अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकान, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।

ठेला पर घूमके फल-सब्जी बेचे वाला लोगन के (सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक)।

रेस्टोरेंट अउरी खाये के दोकान ख़ाली होम डिलीवरी ख़ातिर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक।

ग्रामीण क्षेत्रन में मनरेगा अउरी शहरी क्षेत्रन में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत कईल जाये वाला कार्य।

शादी समारोह में 20 लोग ही शामिल होई।

शादी समारोह, दाह संस्कार अउरी श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोगन के शामिल रहेके निर्देश यथावत रखल गईल बा।


देखी पूरा गाइडलाइंस👇







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