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सोनभद्र : मासूम के हत्यारा के उम्रकैद के सजा

सोनभद्र :  मासूम के हत्यारा के उम्रकैद के सजा0

साढ़े आठ साल पहिले फावड़ा के पास से सिर में गंभीर चोट लगला से भइल रहे इकलौता बेटा के मौत

रिपोर्ट  डी०डी० यादव

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय के अदालत साढ़े आठ साल पूर्व सूर्यकमल यादव हत्याकांड के मामला में शुक के सुनवाई करत दोषसिद्ध पाके दोषी राजू के उम्रकैद अउरी 51,500 रुपये अर्थदंड के सजा सुनवले। अर्थदंड ना देबे पर एक बरिस के अतिरिक्त कैद भुगते के होई। ओहीजे अर्थदंड के आधा धनराशि मृतक के पिता के मिली।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना में 31 जनवरी 2013 के दीहल तहरीर में मांची थाना क्षेत्र के खोड़ाइला गांव निवासी हाल पता पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ कस्बा निवासी भोलानाथ यादव आरोप लगावले कि उनकर 14 वर्षीय इकलौता बेटा सूर्यकमल यादव सप्लाई नल पर सुबह 8 बजे कपड़ा धोवत रहले तबे रामगढ़ कस्बा निवासी राजू नल पर पहुंच गइले अउरी बेटा के कपड़ा धुले से मना करे लगले अउरी गाली देबे लगले। अतना ही ना जान मारे के नीयत से फावड़ा के पासे से बेटा के सिर पर प्रहार कई दिहले। एह घटना के आसपास अउरी गांव-घर के लोग देखले अउरी सुनले। ओने राजू धमकी देत उहां से भाग गइले। गम्भीर चोट लगला के वजह से अस्पताल ले जात समय सूर्यकमल के मौत हो गईल। इस तहरीर पर पुलिस  एफआईआर दर्ज कई मामला के विवेचना कइलस। पर्याप्त सबूत मिलला पर राजू के विरूद्ध विवेचक  चार्जशीट दाखिल कइलस। मामला के सुनवाई करत अदालत दुनो पक्षन के अधिवक्ता के तर्क के सुनला, गवाहन के बयान अउरी पत्रावली के अवलोकन करे पर दोषसिद्ध पाके दोषी राजू के उम्रकैद अउरी 51,500 रुपया के अर्थदंड के सजा सुनवले। अर्थदंड ना देबे पर एक वर्ष के अतिरिक्त कैद भुगते के पड़ी। ओहीजे अर्थदंड के आधा धनराशि मृतक के पिता के मिली।

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