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सोनभद्र : गैंगेस्टर एक्ट के दोषी के 3 वर्ष 9 माह के कैद, 5 हजार रुपया अर्थदंड,ना देबे पर 10 दिन के अतिरिक्त कैद।

सोनभद्र : गैंगेस्टर एक्ट के दोषी के 3 वर्ष 9 माह के कैद, 5 हजार रुपया अर्थदंड,ना देबे पर 10 दिन के अतिरिक्त कैद।

रिपोर्ट : डी०डी० यादव

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी 22 आशुतोष कुमार सिंह के अदालत शनिवार के गैंगेस्टर एक्ट के मामला में सुनवाई करत दोषी अनिकेत गुप्ता के दोषसिद्ध पाके 3 वर्ष 9 माह की कैद अउरी 5 हजार रुपया के अर्थदंड के सजा सुनवले। अर्थदंड ना देबे पर 10 दिन के अतिरिक्त कैद भुगते के होई। जेल में बितावल अवधि सजा में समाहित कईल जाई।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा एसओ अभय कुमार सिंह 25 जनवरी 2018 के पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र अउरी वांछित अभियुक्तन के तलाश में निकलल रहले त पता चलल कि ईहां पर एगो गैंग काम करत रहल। जवना के गैंग लीडर राहुल अली बाड़े। जवन अपना गैंग के सदस्यन के आर्थिक अउरी भौतिक लाभ ख़ातिर कार्य करत ।  इनकरा विरुद्ध कवनो भी शिकायत कइला के साहस ना जुटा पाईत। गैंग के सक्रिय सदस्य ओबरा चूड़ी गली निवासी अनिकेत कुमार  गुप्ता अउरी चंदन कुमार गुप्ता बाड़े। इनकरा विरुद्ध गैंग चार्ट जिलाधिकारी से अनुमोदित कराके कार्रवाई कईल गईल। साथ ही अनिकेत गुप्ता के पत्रावली अलग कर दीहल गईल। मामला के सुनवाई करत अदालत  दुनों पक्षन के अधिवक्ता के तर्क के सुने, गवाहन के बयान अउरी पत्रावली के अवलोकन कइला पर दोष सिद्ध पाकर दोषी अनिकेत कुमार गुप्ता के 3 वर्ष 9 माह के कैद अउरी 5 हजार रुपये अर्थदंड के सजा सुनावले। अर्थदंड ना देबे पर 10 दिन के अतिरिक्त कैद भुगते के होई। जेल में बितावल अवधि सजा में समाहित कईल जाई। अभियोजन पक्ष के ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस कइलस।

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