यूपी में राशन कार्ड सरेंडर/निस्तारीकरण करे जईसन भ्रामक ख़बर के यूपी सरकार कईलस खंडन।
यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करे जईसन भ्रामक ख़बर पर यूपी सरकार साफ कईलस कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करे व उनकरा निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कवनो नया आदेश जारी नइखे कइल गइल।
आगे सरकार ट्वीट कइके बतवलस की पात्र गृहस्थी राशनकार्डन k पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में 07 अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित कईल गइल रहे, जवना में वर्तमान में कवनो परिवर्तन नइखे भईल। सरकारी योजना के अन्तर्गत आवंटित मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गोपालन होखला के आधार पर कवनो भी कार्डधारक के अपात्र घोषित नइखे कइल जा सकत।
राशन कार्ड सरेंडर करे जईसन भ्रामक अऊरी तथ्य से परे खबरन के आधारहीन प्रचार हो रहल बा।
प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने व उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।
— Government of UP (@UPGovt) May 22, 2022
पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में 07 अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे, जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।@FCSUPDept pic.twitter.com/gMMhx3OYK2
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशन में अपात्र राशन कार्डधारकन से वसूली जईसन कवनों व्यवस्था भी निर्धारित नइखे कइल गईल अउरी रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कवनों भी निर्देश निर्गत नइखे कइल गइल।
विभाग सदैव पात्र कार्डधारकन के नियमानुसार उनकर पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गमित करेला।
एकरा आगे सरकार कहलस कि एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थिन के जारी कइल गइल बा।
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